UP Driving License: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं या दलालों की मनमानी से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Driving License बनवाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब प्रदेश के 1.5 लाख जनसुविधा केंद्रों पर मात्र 30 रुपये में लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। इसके लिए न तो आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी और न ही किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग की यह नई व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करने और लोगों को सरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है।
क्या है नई व्यवस्था?
परिवहन मंत्री के अनुसार, अब सभी परिवहन सेवाएं राज्य के जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर UP Driving License समेत अन्य सेवाएं आसानी से प्राप्त की जा सकेंगी।
सेवा शुल्क और शुल्क निर्धारण:
- लर्निंग लाइसेंस व अन्य सेवाओं के लिए: 30 रुपये
- दस्तावेज स्कैनिंग/अपलोडिंग: 2 रुपये प्रति पेज
- प्रिंटिंग शुल्क: 3 रुपये प्रति पेज
- फोटोकॉपी शुल्क: 2 रुपये प्रति पेज
- अन्य सरकारी फीस: संबंधित सेवा के अनुसार अलग से देनी होगी
सेवाओं का ऑनलाइन लाभ
जनसुविधा केंद्रों को सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए एसबीआई-एमओपीएस पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाएगा। लोग केंद्रों पर जाकर आसानी से सेवा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध सेवाएं
- लर्निंग लाइसेंस आवेदन
- नाम और पता बदलवाना
- फोटो और हस्ताक्षर बदलना
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना
- अन्य फेशलेस सेवाएं
नई व्यवस्था के फायदे
- आरटीओ कार्यालय के चक्कर खत्म: अब लोगों को बार-बार आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।
- दलालों से मुक्ति: शुल्क पहले से निर्धारित होने के कारण दलालों की मनमानी नहीं चलेगी।
- गांव-कस्बों में सेवाएं: ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भी आसानी से सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- भ्रष्टाचार पर लगाम: फेशलेस सेवाओं से भ्रष्टाचार कम होगा।
परिवहन मंत्री का संदेश
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से लोगों को सरल और सस्ती सेवाएं मिलेंगी। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अब UP Driving License बनवाना न तो झंझटभरा होगा और न ही महंगा। 30 रुपये में घर बैठे लर्निंग डीएल बनवाकर लोग आसानी से अपने वाहन चला सकेंगे।