Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अब रातभर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस योजना की तैयारी कर ली है। इसके तहत, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई रात में गाड़ी खड़ी करता है, तो उससे शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क प्रति रात 100 रुपये, एक (Uttar Pradesh) सप्ताह के लिए 300 रुपये, एक महीने के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10000 रुपये होगा।
पार्किंग शुल्क की नए रेट
अगर कोई बिना परमिट के गाड़ी पार्क करता है, तो उसे तीन गुना शुल्क चुकाना होगा। इस प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियों की जानकारी संबंधित विभाग से मांगी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पार्किंग नीति लागू की जाएगी।
यह बताया गया है कि प्रदेश में पार्किंग के संबंध में स्पष्ट नीति न होने के कारण अवैध पार्किंग बढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनियोजित पार्किंग के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह नई नीति लाई जा रही है।
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नगर निगम द्वारा (Uttar Pradesh) विकसित पार्किंग को निजी कंपनियों को भी दिया जा सकता है। नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद ठेकेदार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, और अन्य स्थानों पर पार्किंग शुल्क वसूल कर सकेंगे। इस योजना में मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी शामिल होगी।
जानिए क्या है नई पार्किंग पॉलिसी
आबादी के अनुसार पार्किंग शुल्क निर्धारित किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहन के लिए 855 रुपये और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा। दो घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया के लिए शुल्क क्रमशः 15 और 30 रुपये होगा। एक घंटे की पार्किंग के लिए शुल्क 7 और 15 रुपये होगा।
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया के लिए 1200 रुपये का मासिक पास होगा। दो घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया के लिए शुल्क 10 और 20 रुपये होगा, जबकि एक घंटे की पार्किंग के लिए 5 और 10 रुपये देने होंगे। रात्रिकालीन पार्किंग रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी, जिसका अलग शुल्क होगा।