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Recovery Agents Guidance: उत्तर प्रदेश में वाहन ज़ब्ती पर कौन से नए सख़्त नियम हुए लागू

उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाहन जब्ती के मामलों में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना नोटिस और पुलिस की जानकारी के कोई भी वाहन जब्त नहीं किया जा सकेगा। रिकवरी एजेंटों की जबरदस्ती करने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
March 12, 2025
in उत्तर प्रदेश
vehicle seizure rules in Uttar Pradesh
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vehicle seizure rules in Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यदि आपने वाहन फाइनेंस कराया है और किसी कारण से किश्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो अब आपको बिना पूर्व सूचना के वाहन जब्त होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाहन फाइनेंस कंपनियों और रिकवरी एजेंटों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बिना नोटिस जब्ती पर रोक

अब फाइनेंस कंपनियां या उनके रिकवरी एजेंट बिना पूर्व सूचना के वाहन जब्त नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी वाहन को जब्त करने से पहले मालिक को उचित सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या अभद्रता करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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गाजियाबाद के मुरादनगर में शुक्रवार रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान चार लुटेरों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर पुलिस ने पांच बदमाशों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि स्वाट टीम और मुरादनगर पुलिस इलाके में नियमित जांच कर रही थी। तभी उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार छह संदिग्धों को देखा। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन जब बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाबी गोलीबारी करनी पड़ी। बदमाशों की पहचान और कबूलनामा मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों की पहचान शाहरुख, अभिषेक जाटव, नदीम और शिवांश के रूप में हुई है। पांचवां बदमाश हरीश भी मौके से गिरफ्तार हुआ, लेकिन छठा आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने 13 फरवरी की रात घी और तेल व्यापारी सतीश चंद गर्ग और उनके मुनीम बबलू को लूटने की बात कबूल कर ली। पुलिस का कहना है कि ये लोग कई लूटपाट और अपराधों में शामिल रहे हैं। बुलंदशहर, हाईवे पर स्टंटबाजी और बैलगाड़ी दौड़ का हंगामा जहां हादसे में 10 मजदूरों की मौत हुई, वहीं हुआ स्टंट बुलंदशहर से प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिस स्टेट हाईवे पर कुछ दिन पहले सड़क हादसे में 10 मजदूरों की जान गई थी, वहीं बैलगाड़ी दौड़ और खतरनाक स्टंट किए गए। इस दौरान एक कार चालक अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर स्टंट करता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर स्टंट कर रहे हैं। पुलिस की अनदेखी, दंगाई बेखौफ यह घटना बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में बदायूं स्टेट हाईवे पर हुई। वीडियो में दिख रहा है कि स्टंटबाज थाने के सामने से गुजरे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़े थे, मगर उन्होंने लापरवाही दिखाते हुए अनदेखी कर दी। वीडियो में क्या दिख रहा है हाईवे पर बैलगाड़ी दौड़ हो रही थी। कुछ युवक कार की डिक्की और खिड़कियां खोलकर स्टंट कर रहे थे। बैलगाड़ी के पीछे कुछ कारें चल रही थीं, जिनमें बैठे लोग भी करतब दिखा रहे थे। पैदल चलने वाले लोग और बाइक सवार मुश्किल से बच पाए। लोगों की जान पर खतरा पुलिस कहां थी यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। हाईवे पर हो रही इस स्टंटबाजी की वजह से पैदल यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई बाइक सवार और पैदल यात्री खुद को बचाने के लिए सड़क किनारे खड़े हो गए। लोगों का सवाल है कि पुलिस चौकसी का दावा तो करती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर आंख क्यों मूंद लेती है? पुलिस ने दिया बयान होगी कार्रवाई सलेमपुर थाना प्रभारी का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ पशु क्रूरता और मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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न्यायालय के आदेश का पालन जरूरी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया कि वर्तमान रिकवरी प्रक्रिया गैरकानूनी है। पुलिस के अनुसार, फाइनेंस कंपनियों को न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

वाहन की जब्तीकरण प्रक्रिया के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

जब्तीकरण से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना जरूरी होगा।

वाहन मालिक को जब्ती से पहले लिखित नोटिस भेजा जाएगा।

अगर कोई फाइनेंस कंपनी या रिकवरी एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर रोक

भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहन मालिकों के साथ बदसलूकी और जबरदस्ती करने की कई शिकायतें मिल रही थीं।

एजेंट राह चलते वाहन रोक लेते थे और बिना किसी नोटिस के जब्त कर लेते थे।

कई मामलों में गाली-गलौच, दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं भी सामने आईं।

रिकवरी के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है और अब इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

वाहन मालिकों के लिए राहत

इस नए नियम से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो किसी कारणवश समय पर किश्त नहीं चुका पा रहे। अब कोई भी रिकवरी एजेंट या फाइनेंस कंपनी सीधे वाहन नहीं उठा सकती। पहले नोटिस, पुलिस की जानकारी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

Tags: legal protectionUttar Pradesh Police
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