• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Monday, September 15, 2025
news 1 india
  • Login
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
No Result
View All Result
news 1 india
No Result
View All Result
Home Latest News

UGC के बाद CM पुष्कर सिंह धामी की 1 और सौगात, उत्तराखंड विधानसभा से भू-कानून बिल को करवाया पास

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा से भू-कानून बिल को करवाया पास, जानिए अब क्यो होंगे जमीन के खरीदने के नियम और कानून।

by Vinod
February 22, 2025
in Latest News, उत्तराखंड, राजनीति
0
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

देहरादून ऑनलाइन डेस्क। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के वक्त जो-जो वादे किए थे, उन्हें वह एक-एक कर पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में में समान नागरिक संहिता (यूजीसी) लागू करवाने के बाद सीएम धामी ने सूबे की जनता को एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में आज सशक्त भू-कानून के विधेयक को पास करवा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया।

कुछ इस तरह से बोले सीएम धामी

इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज उत्तराखंड विधानसभा में भू-कानून को और अधिक सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित किया गया। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर भू-कानून अत्यंत आवश्यक था। यह कानून राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाएगा तथा राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा करेगा। उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

Related posts

Jhansi

Jhansi में थानेदार को लेकर भाजपा विधायकों में टकराव, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुआ तबादला

September 15, 2025
Gold Rate Today

Gold Rate Today : सोने की कीमतों ने तोड़ा नया रिकार्ड! जानिए आज सुबह 15 सितंबर के ताज़ा रेट

September 15, 2025

अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन को बताया कि राज्य में जमीनों को भू-माफियाओं से बचाने, प्रयोजन से इतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया जा रहा है। सीएम ने कहा, पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीदकर उसे अलग प्रयोजनों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संशोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी, बल्कि असल निवेशकों व भू-माफिया के बीच के अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी।

भू-कानून उल्लंघन के 599 मामले सामने आए

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में बताया कि राज्य में पिछले दिनों में भू-कानून उल्लंघन के 599 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 572 मामलों में न्यायालय में वाद चल रहे हैं, जबकि अन्य निस्तारित हो चुके हैं। इस अभियान के दौरान 9.47 एकड़ भूमि सरकार में निहित भी हुई है। बता दें, सशक्त भू-कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब तीन साल से काम कर रही थी। वर्ष 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने पांच सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

जमीन खरीद को लेकर कोई पाबंदियां नहीं थीं

उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में यूपी का ही कानून चल रहा था, जिसके तहत उत्तराखंड में जमीन खरीद को लेकर कोई पाबंदियां नहीं थीं। वर्ष 2003 में एनडी तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) अधिनियम की धारा-154 में संशोधन कर बाहरी लोगों के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्गमीटर भूमि खरीद का प्रतिबंध लगाया। साथ ही कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया था। 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था।

जमीनों का इस्तेमाल गलत होने लगा

चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। तिवारी सरकार ने यह प्रतिबंध भी लगाया था कि जिस परियोजना के लिए भूमि ली गई है, उसे दो साल में पूरा करना होगा। इस बहाने जमीनों का इस्तेमाल गलत होने लगा। तब जनरल बीसी खंडूड़ी की सरकार ने वर्ष 2007 में भू-कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बना दिया। फिर 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर, उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी थी। साथ ही, कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलना आसान कर दिया था।

शासन स्तर से ही अनुमति मिलेगी

भू-कानून बन जाने के बाद अब हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर बाहरी राज्यों के व्यक्ति जीवन में एक बार आवासीय प्रयोजन के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें अब अनिवार्य शपथपत्र देना होगा। जबकि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीद के नियम यथावत रहेंगे। हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में कृषि-औद्यानिकी की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शासन स्तर से ही अनुमति मिलेगी।

क्रेता को रजिस्ट्रार को शपथपत्र देना होगा

भू-कानून बन जाने के बाद 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई है। हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर में भी 12.5 एकड़ भूमि खरीद से पहले जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जानी है, उससे संबंधित विभाग को आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी करना होगा। तब शासन स्तर से अनुमति मिल सकेगी। खरीदी गई भूमि का निर्धारित से अन्य उपयोग नहीं करने के संबंध में क्रेता को रजिस्ट्रार को शपथपत्र देना होगा। भू-कानून का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी।पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी होगी। सभी जिलाधिकारी राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट भेजेंगे।

 

Tags: cm pushkar singh dhamiLand Law Bill passed from AssemblyLand Law in UttarakhandUttarakhand GovernmentUttarakhand News
Share196Tweet123Share49
Previous Post

LED TV Care: अपनी LED टीवी का रखें ख़ास ध्यान, ज़रा सी गलती से हो सकता भारी नुक़सान

Next Post

ED का CBI के DSP राजीव कुमार पर बड़ा एक्शन, ‘फेराफेरी’ कर बनाई 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया जब्त

Vinod

Vinod

Next Post
ED का CBI के DSP राजीव कुमार पर बड़ा एक्शन, ‘फेराफेरी’ कर बनाई 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया जब्त

ED का CBI के DSP राजीव कुमार पर बड़ा एक्शन, ‘फेराफेरी’ कर बनाई 1.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया जब्त

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UPCA
Rahul Gandhi

गुरुद्वारे में मत्था टेक बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, सामने आया वीडियो

September 15, 2025
Delhi BMW tragic road accident

Delhi News: तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने मारी मोटरसाइकिल में टक्कर,वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की दर्दनाक मौत पत्नी घायल

September 15, 2025
Delhi Breaking

Delhi Breaking : करोल बाग की गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

September 15, 2025
Amit Khare

PM मोदी के पूर्व सलाहकार अमित खरे को मिली नई जिम्मेदारी! अब उपराष्ट्रपति के लिए निभाएंगे अहम भूमिका

September 15, 2025
Jhansi

Jhansi में थानेदार को लेकर भाजपा विधायकों में टकराव, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुआ तबादला

September 15, 2025
Gold Rate Today

Gold Rate Today : सोने की कीमतों ने तोड़ा नया रिकार्ड! जानिए आज सुबह 15 सितंबर के ताज़ा रेट

September 15, 2025
Lucknow Power

Lucknow में बिजली संकट: लाखों लोग प्रभावित, स्मार्ट मीटरों से भी आ रहे गलत बिल

September 15, 2025
Supreme Court

Supreme Court का बड़ा फैसला: वक्फ कानून 2025 पर आंशिक रोक, आम आदमी के लिए क्या मायने

September 15, 2025
Supreme Court

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला – वक्फ (संशोधन) एक्ट 2025 पर गूंजा गजट, थर्रा गई सियासत

September 15, 2025
Mayawati

2021 के बाद मायावती की मेगा एंट्री! कांशीराम पुण्यतिथि पर लखनऊ में दिखेगी BSP की ताकत, सतीश चंद्र मिश्र संभालेंगे कमान

September 15, 2025
news 1 india

Copyright © 2017 JNews.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2017 JNews.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version