वाराणसी। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हिन्दू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगले सात दिनों में बैरिकेडिंग के अंदर प्रसासन इसकी व्यवस्था करें। ज्ञात हो की पिछले दिनों पुरातत्व विभाग ने कोर्ट में मस्जिद के तह खाने में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थीं। जिसके बाद आज बुधवार को जिला न्यायालय में मामले की सुनावाई की गई जिसमें न्यायालय ने हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है।
1993 के बाद अब होगी नियमित पूजा
कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। इससे पहले यहां 1993 तक पूजा पाठ किया जाता था, जिसे बाद में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया। अगले सात दिनों में पूजा की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन को आदेश।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।" https://t.co/UEAs2hkIgx pic.twitter.com/bUekOd5ZNj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2024
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याचिका खारिज करने की मांग
मामले को लेकर हिन्दू पक्ष द्वारा जिला अदालत में अर्जी लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था, कि हिन्दू पक्ष को अर्चना का अधिकार दिया जाय। कोर्ट ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। वहीं मामले में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी।