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Income Tax: बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा, इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

by Juhi Tomer
January 7, 2023
in एडिटर चॉइस, देश, बड़ी खबर, विशेष
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बजट 2023 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से किए अपने वादे को पूरा करते हुए इसमें अपडे़ट किया है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लभ मिलेगा।

Income Tax से जुड़ी बड़ी खुशखबड़ी

वहीं इस राहत के चलते उन्हें अब टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है। नौकरी पेशा इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है। इस छूट का लभ लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी।

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वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी

वहीं 75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दें दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज़ (CBDT) ने तहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तो की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। वहीं ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा।

Tags: budgetbudget 2023Income Taxincome tax for senior citizenincome tax returnitr fileLatest NewsNewsNews in Hindinirmala sitharamanonline incoma tex
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