Delhi Dry Day: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, मयखाने, होटल, रेस्तरां और बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। यह आदेश 3 से 5 फरवरी तक और 8 फरवरी को मतगणना के दिन लागू होगा। दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान और मतगणना के दिन ‘Dry Day’ घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। इन दिनों में दिल्ली में कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और न ही शराब परोसी जाएगी।
3 से 5 फरवरी तक और 8 फरवरी को रहेगा ‘Dry Day’
दिल्ली आबकारी आयुक्त ने हाल में जारी एक आदेश में बताया कि 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक और 8 फरवरी को नतीजों के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह, होटल, रेस्तरां और क्लबों में भी शराब परोसने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मतदान और मतगणना के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचना और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना है।
शराब परोसने वाली जगहों पर कड़ी पाबंदी
आदेश के तहत सभी शराब बेचने या परोसने वाले क्लब, होटल, रेस्तरां और बार को शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उन्होंने विशेष लाइसेंस प्राप्त किया हो। ये पाबंदी विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जिन्हें शराब रखने और बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। 3 और 8 फरवरी को विशेष रूप से इन स्थानों को बंद रखा जाएगा, ताकि चुनाव की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
5 फरवरी को मतदान, 8 को परिणाम
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 96 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं, और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपना रहे हैं।
इन फैसलों से साफ है कि दिल्ली सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।