Wednesday, February 18, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home Latest News

Allahabad High Court : प्यार में सहमति से बना संबंध दुष्कर्म नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला और पुरुष लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहते हैं और दोनों की रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनते हैं, तो ऐसे मामले को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने सहकर्मी पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

Gulshan by Gulshan
September 13, 2025
in Latest News, उत्तर प्रदेश
Allahabad High Court
492
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RELATED NEWS

Allahabad HC bulldozer action case

Allahabad HC : सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस guidelines के बावजूद UP में जारी बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा

February 4, 2026
Allahabad High Court

जस्टिस का ‘धमाका’: ईसाई बनते ही SC आरक्षण ‘फिनिश’! हाई कोर्ट ने कहा- यह संविधान से ‘धोखाधड़ी’

December 3, 2025

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों में सहमति से बने शारीरिक रिश्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला इस तथ्य से अवगत है कि सामाजिक कारणों के चलते उसका प्रेमी उससे विवाह नहीं कर सकता, फिर भी वह लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखती है, तो इस तरह के संबंधों को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

यह फैसला जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने सुनाया। मामला महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र की एक महिला से जुड़ा था, जिसने अपने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला दुष्कर्म का नहीं बनता।

क्या था पीड़िता का पक्ष ? 

महिला ने आरोप लगाया था कि 2019 में उसके सहकर्मी, जो पेशे से लेखपाल है, ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक शोषण किया गया और वीडियो बना ली गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया और शादी का झांसा देता रहा। चार साल तक संबंध रखने के बाद, आरोपी ने जातिगत टिप्पणी करते हुए शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पहले पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उसने एससी-एसटी विशेष अदालत में परिवाद दायर किया, जो खारिज हो गया। फिर उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

आरोपी पर कार्रवाई पर कोर्ट ने किया इन्कार

वहीं आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पीड़िता ने खुद ही पहले पुलिस और एसपी को लिखकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। जब आरोपी ने उधार दिए गए 2 लाख रुपये वापस मांगे, तभी पीड़िता ने यह केस दर्ज कराया।

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में बिगड़े बोल से बवाल! पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी…

कोर्ट का निष्कर्ष

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि महिला को शुरू से यह जानकारी थी कि सामाजिक या पारिवारिक कारणों से विवाह संभव नहीं है, फिर भी वह वर्षों तक संबंध में रही, तो ऐसे मामलों को कानूनी रूप से दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। तमाम तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया।

Tags: Allahabad High Court
Share197Tweet123Share49
Gulshan

Gulshan

Related Posts

Allahabad HC bulldozer action case

Allahabad HC : सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस guidelines के बावजूद UP में जारी बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा

by SYED BUSHRA
February 4, 2026

Allahabad HC Questions Over Bulldozer Action:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सरकार से...

Allahabad High Court

जस्टिस का ‘धमाका’: ईसाई बनते ही SC आरक्षण ‘फिनिश’! हाई कोर्ट ने कहा- यह संविधान से ‘धोखाधड़ी’

by Mayank Yadav
December 3, 2025

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बनाए रखने को संविधान...

कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिन्होंने आजम खान के केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, वकील ने बताई ये वजह

कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिन्होंने आजम खान के केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, वकील ने बताई ये वजह

by Vinod
November 24, 2025

लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर की जेल में बंद...

काम नहीं आई मुस्लिम पक्ष की दलील, संभल की मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

काम नहीं आई मुस्लिम पक्ष की दलील, संभल की मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

by Vinod
October 4, 2025

लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व मैरिज हाल के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद...

आजम खान के बाद इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, 24 माह बाद जेल से बाहर आएंगे नसीम के पति

आजम खान के बाद इरफान सोलंकी को भी मिली जमानत, 24 माह बाद जेल से बाहर आएंगे नसीम के पति

by Vinod
September 25, 2025

लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट...

Next Post
Rajasthan News

Rajasthan News : पीहू ने पापा के सामने ली ऐसी विदाई कि हॉस्पिटल स्टाफ भी हुआ भावुक, खबर ने हर दिल को झकझोरा

तेजस्वी यादव ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान को बताया देशद्रोह, मायावती ने भी मुंह बंद रखने की दे डाली सलाह

तेजस्वी यादव ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान को बताया देशद्रोह, मायावती ने भी मुंह बंद रखने की दे डाली सलाह

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist