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Arvind Kejriwal: CM केजरीवाल की आबकारी नीति में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में ED ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
April 29, 2024
in Breaking, Latest News, Loksabha election 2024, TOP NEWS, दिल्ली
arvind kejriwal
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका, जो उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती है, सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका, जो उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती है, सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी, लॉइव लॉ के अनुसार।

Arvind Kejriwal  ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को बाधित करती है। उसने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी की गई है।

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Arvind Kejriwal: 

याचिका में केजरीवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता और लोकसभा चुनाव घोषित होने के पांच दिन बाद ईडी ने वर्तमान मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया। ED ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है।

Lok Sabha Election 2024:सपा फिर बदल सकती है अपना उम्मीदवार, कहीं इससे ना हो उसका बड़ा नुकसान, जानिये क्यों?

ED ने क्या बताया?

ईडी ने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। ऐसे में केजरीवाल को दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को नौ समन भेजे गए थे, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिला। अब जांच में मदद नहीं करेंगे।

दरअसल, 15 अप्रैल को कोर्ट ने ED को नोटिस भेजा और केजरीवाल की याचिका पर उसका उत्तर मांगा। नौ अप्रैल को, कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED को कम विकल्प बचे थे.

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