News1India

ED Affidavit In Supreme Court: केजरीवाल का गिरफ्तार रहना क्यों जरुरी और क्यों वो ख़ास नहीं, ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Arrest: गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका का ED ने विरोध किया।सीआईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच में मदद नहीं कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा, “Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी वैध है।” केजरीवाल को मामले में पूछताछ करने के लिए नौ बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वह किसी में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग का दोष लगाया गया है।:”

arvind kejriwal

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को दुर्व्यवहार के कारण नहीं गिरफ्तार किया गया है। कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। ऐसे में संविधान नेता को दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए।

ED ने क्या बताया?

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत Arvind Kejriwal का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए उस समय हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे। वास्तव में, केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 21 मार्च को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब नीति बनाने और बनाने में विफलता हुई है।

ईडी ने क्या कहा?

Delhi Murder: दिल्ली का दिल इंडिया गेट हुआ लहूलुहान, आइस-क्रीम वाले की हत्या से उठते सवाल

केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि AAP के कई प्रमुख नेता और मंत्री इसमें शामिल रहे हैं, दिल्ली शराब नीति मामले में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। इसलिए केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है। AAP ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक परिवर्तन की इच्छा से ऐसा कर रही है।

Exit mobile version