Patanjali Ads Case:सुप्रीम कोर्ट की पांच कठोर टिप्पणियां: “हम अंधे नहीं हैं, नतीजा भुगतना होगा”

Patanjali Ads Case:सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, उत्तराखंड सरकार और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को भी फटकार लगाई है. 

Patanjali Ads Case: बुधवार (10 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के दूसरे माफीनामे को खारिज कर दिया, जो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि मामले में कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन हुआ है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भी कहा, “हम अंधे नहीं हैं।कोर्ट ने कहा कि हम आपका माफीनामा नहीं मानेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट की पांच स्पष्ट टिप्पणियाँ

  1.  जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसे किसने तैयार किया? मैं आश्चर्यचकित हूँ। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम इस निर्णय को जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं, चाहे जो हो। आप इस हलफनामे को खारिज कर दें; यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। हम अंधे नहीं हैं; हमें हर चीज दिखती है।
  2.  सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सोलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, इसपर अदालत में कहा कि लोगों को गलत करने पर सजा भी मिलती है। उन्हें भुगतान करना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारी सस्पेंड होंगे। ये लोग दबदबा बनाते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। अदालत को बदनाम किया जा रहा है। इनका कहना है कि विज्ञापन का लक्ष्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं से जोड़ना है, मानो वे दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हैं।
  4. कोर्ट ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बस चेतावनी देते रहें जब लोग मर जाते हैं। आपने बहुत काम किया है। अब घर जाओ। अहंकार अभी नहीं आया है।
  5. आप चाहते हैं कि हम एक आदमी को माफ कर दें, जस्टिस हिमा कोहली ने कहा। तुम्हारी दवा खाने वालों का क्या? जिनके बारे में कहा गया था कि वे बीमार कर देंगे, जबकि कोई उपचार नहीं था?
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