Congress: आयकर विभाग ने पिछले रविवार को कांग्रेस को एक नवीनतम नोटिस भेजा था। इसके तहत पार्टी से 1745 करोड़ रुपये का टैक्स देने का अनुरोध किया गया था।
कांग्रेस पर नहीं होगी कोई कार्यवाई
कांग्रेस (Congress) को चुनाव से पहले आयकर विभाग से मिले नोटिस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इनकम टैक्स ने कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के दौरान मांगे गए 3500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगा। आयकर विभाग के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सुनवाई में उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
क्या कहा अदालत ने
“लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3500 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में कांग्रेस (Congress) पार्टी के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी,” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई में कहा। इस दौरान आयकर विभाग ने मामले की सुनवाई को जून तक टालने की मांग की। सोलिस्टर जनरल ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, “हम नहीं चाहते, चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हम मुसीबत खड़ी करें।”’
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किसकी पीठ में हुई सुनवाई?
इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सुनाया। आयकर विभाग के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसी पीठ में अपना बयान दिया है और अपनी दलीलें रखी हैं। उसने कहा, “क्यूंकि चुनावी सीजन है और कांग्रेस भी एक राजनैतिक पार्टी है।” इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे।कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आयकर विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया।
रविवार को आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक नवीन नोटिस भेजा था। इसके तहत पार्टी से 1745 करोड़ रुपये का टैक्स देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही, आयकर विभाग ने पहले ही कांग्रेस को 3567 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा है।