कसरवल कांड में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर कोर्ट में हत्या का आरोप तय हो गया है। हालांकि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मंत्री ने सभी आरोपों खारिज करते हुए इस पर विचारण की मांग की है। बता दें कि 7 जून 2015 को डॉ. संजय निषाद ने समर्थकों के साथ निषाद आरक्षण की मांग को लेकर सहजनवा क्षेत्र के मगर सहजनवा के मध्य कसरवल में रेल लाइन पर धरना-प्रदर्शन किया था।
लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान पथराव और फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। जबकि इटावा के रहने वाली अखिलेश निषाद नामक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस और आरपीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज किए गए था जो अब कोर्ट में तय हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 17 और 18 अक्टूबर की तारीख तय की है।
आपको बता दें कि इस आंदोलन से रेल आवागमन बाधित हुआ। जिसके बाद रेल पटरी पर प्रदर्शन और ट्रेनों का आवागमन रोकने का आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मंत्री पर केस दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान एसीजेएम प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट ने धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत डॉ. संजय निषाद सहित छह अन्य के विरुद्ध आरोप तय किया।