शिमला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायक को विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया है। सभी विधायकों को पार्टी द्वारा जारी व्हिप के उल्लंघन मामले में दोषी करार देते हुए अयोग्य घोषित कर दिया।
स्पीकर द्वारा 30 पेज का फैसला
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी जिस पर मैंने अपने 30 पेज के आदेश में विस्तार से इसकी जानकारी दी है। अब वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
#WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, "दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी…6 विधायक जिन्होंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली…मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी… pic.twitter.com/0eWaCn0Eqs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 29, 2024
कांग्रेस विधायक हुए अयोग्य
अयोग्य विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो, बड़सर से आईडी लखनपाल, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इन्होंने पार्टी के व्हिप का उलंघन करते हुए विपक्षी उम्मीदवार भाजपा के हर्ष महाजन को वोट दिया था। जिसके बाद पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए।
दोनों प्रत्याशीयों को मिले थे बराबर वोट
गौरतलब है की 27 फरवरी को हुए प्रदेश से एक राज्यसभा सीट पर मतदान के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों समेत 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जिसके चलते कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को बराबर वोट मिलें। जिसके बाद विजेता का निर्णय टॉस से किया गया। जिसमें भाजपा के हर्ष महाजन राज्यसभा चुनाव जीत गए।