- शक्तियों में कमी
सरकार वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को कम करना है। नए बिल के तहत, वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति पर रोक लगेगी। - महिलाओं का प्रतिनिधित्व
वक्फ बोर्डों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन बदलावों के माध्यम से बोर्ड में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविधता आएगी। - संपत्तियों का सत्यापन
बिल के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा, जिसमें विवादित संपत्तियों का सत्यापन भी शामिल है। इससे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बढ़ेगी और संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। - पारदर्शिता और जवाबदेही
सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का एक अन्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसमें अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जो बोर्ड की जवाबदेही को बढ़ाएंगी। - अनियमितताओं पर अंकुश
वक्फ एक्ट में संशोधन करने का एक मुख्य कारण बोर्ड में मौजूद अनियमितताओं को समाप्त करना है। भाजपा ने कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में मौजूद अनियमितताओं को समाप्त करना चाहती है, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
नए बिल का क्या है उद्देश्य ?
सरकार संसद में वक्फ से संबंधित दो बिल पेश करने जा रही है। पहले बिल के माध्यम से मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के तहत वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे, जिसमें 44 संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। विशेष रूप से, वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटा दिया जाएगा, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था।
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वक्फ कानून(Wakf Board) 1995 का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995” रखा जाएगा। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, और आगाखानी के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, और केंद्रीय परिषद तथा राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार अब सर्वे कमिश्नर की बजाय कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा।