महाराष्ट्र। NCP पार्टी पर दावे को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया। आयोग ने अजित पवार को NCP का असली हकदार बताया और शरद पवार को उनके नए राजनीतिक दल के लिए बुधवार शाम 4 बजे तक नाम और सिंबल देने का आदेश दिया है। आयोग के फैसले को लेकर जहां एक ओर अजित पवार गुट में हर्ष का महौल है। वहीं दूसरे ओर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फैसले को लेकर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। उधर आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है। इसलिए चुनाव आयोग ने हमें NCP नाम और चुनाव चिह्न दिया है।
आज शाम तक नए नाम देने का निर्देश
चुनाव आयोग ने शरद पवार को निर्देश दिया है कि वो राज्य और केंद्र में चुनाव संचालन में अपनी भूमिका के लिए 1961 के नियम 39 AA का पालन करें। नियम के तहत आयोग ने शरद पवार को नए पार्टी के गठन के लिएराजनीतिक दल के तीन नाम और पार्टी सिंबल बुधवार शाम 4 बजे तक जमा करने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर गुट नाम देने में बिफल होता है, तो उसे और उसके समर्थकों को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा।
विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला
गौरतलब है कि पार्टी अजित पवार के 40 विधायकों साथ बीजेपी में शामिल होने के कारण पार्टी में दो गुट हो गया। जिसके बाद पार्टी सिंबल और नाम के लिए दोनों नेताओं ने अपना दावा ठोंका। जिसके चलते विवाद आयोग तक पहुंचा। आयोग ने 6 महीने तक चली करीब 10 सुनवाई के बाद अजित पवार को पार्टी का असली हकदार मानते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों की संख्या अजित पवार गुट के पक्ष में बहुमत है, इसलिए पार्टी का नाम नाम और चुनाव चिह्न उसे दिया गया है।
विधानसभा परिणाम के बाद दलों में फुट
गौतलब है कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पिछले चुनाव के बाद राज्य की दो पार्टियां टूट गई। जिसके गुटों मे पार्टी पर अपने अधिकार के लिए आयोग में दावा ठोंका था। राज्य में चुनाव के बाद और वर्तमान में ये है सीटों का गणित।
चुनाव के बाद
- बीजेपी -106
- शिवसेना- 44
- एनसीपी -53
- कांग्रेस -44
- अन्य -29
वर्तमान स्थिति
- बीजेपी -106
- शिवसेना -44
- शिवसेना (उद्भव ठाकरे) – 12
- एनसीपी अजित पवार- 41
- एनसीपी शरद पवार -11
- कांग्रेस -44
- अन्य -28
- एक सीट खाली है।