दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के लिए आज एक बार फिर से सभी पार्षद तीसरी बार सदन में इकट्ठा हुए है, लेकिन हंगामे के भेंट चढ़ा सदन, मेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। बता दें कि सोमवार को हंगामे की वजह से तीसरी बार चुनाव टालना पड़ा। वहीं बीजेपी और आप पार्टी दोनों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तीसरी बार भी एमसीडी मेयर चुनाव नहीं हो पाने के बाद आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि उनकी पार्टी ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वही कोर्ट की निगरानी में एमसीडी मेयर चुनाव कराने की मांग की जाएगी।
आइए जानते हैं आज दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामा क्यों हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई
सदन में क्यों हुआ हंगामा?
बता दें कि बार-बार पीठासीन अधिकारी के दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने की अनुमति देने पर हंगामा हुआ। जिसके बाद सदन की कार्यवाही को मेयर चुनाव की अगली तारिख तक स्थागित कर दिया है। इसी वजह से एमसीडि मेयर का चुनाव एक बार फिर नहीं हो पाया।
दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही आज आधे घंटे की देरी से सुबह करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी। इसके तपरंत बाद ही घोषणा हुई कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का इलेक्शन एक साथ होगी। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस घोषणा के बाद विरोध शुरू कर दिया है। वहीं आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि एल्डरमैन वोटिंग नहीं कर सकते फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थागित करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी
MCD सदन से बाहर आने के बाद आप पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आज ही अर्जी दायर करेंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में मेयर पद के लिए चुनाव हो पाए। दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 के अंतर्गत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम सदन की पहली मीटिंग में ही होना चाहिए लेकिन एमसीडी इलेक्शन को हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिला है। एमसीडी चुनाव में आप के 134, बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे।