उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को तमाम बेहतर सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश कर रही है। हाल ही में योगी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल निराश्रित महिलाओं के कष्ट और जीवनयापन की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश की निराश्रित महिलाएं न सिर्फ अपना गुजारा चला रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी हुई हैं।
99 हजार महिलाओं को मिल रहा लाभ
प्रदेश के हर जिले में इस योजना के तहत तमाम निराश्रित महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जहां मेरठ में 54 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। वहीं 45 हजार महिलाओं का आधार इस योजना से लिंक कराया जा रहा है। कुल मिलाकर मेरठ की 99 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर अपना गुजारा चला रही हैं।
कौन सी महिलाएं कर सकती है आवेदन
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 60 होनी चाहिए। राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो और पति के बाद जीवनयापन के लिए कोई सहारा न हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। इस के अलावा आवेदन करने वाली महिला को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अति आवश्यक है। ऐसी महिला जिनका कोई बालिग बच्चा नहीं है जो उसकी देख रेख कर सके। ऐसी स्थिति वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। साथ ही महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो तो वहीं महिला की आय 2 लाख सालाना से अधिक न हो।
जारी वेबसाइट के जरिए योजना से जुड़े महिलाएं
इसी बीच मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत चौधरी का कहना है कि पहले इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मात्र 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। जिससे महिलाएं आसानी से अपना गुजारा कर पा रही हैं। उन्होंने बाताया कि इस योजना से जुड़ने के लिए महिलाएं सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट की मदद ले।