अहमदाबाद: अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल 49 दोषी थे। शेष को उम्र कैद सुनाई गई है। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पिछली सुनवाई में 49 आरोपियों को दोषी पाया गया था, जबकि 28 अन्य बरी कर दिए गए थे। बता दें 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर एक के बाद एक हुए बम धमाकों से दहल गया था। इन हमलों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। इस्लामी आतंकवादी समूह हरकत-उल-जिहांद-अल-इस्लाम ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया था। 70 मिनट की अवधि में शहर भर में 21 बम विस्फोट किए गए थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल को टारगेट किया गया था।
इस हमले को कथित रूप से गोधरा में हुए दंगों के लिए बदला लेने के लिए किया गया था। गुजरात पुलिस ने 85 लोगों को गिरफ्तार किया था, हालांकि केस 78 व्यक्तियों के खिलाफ शुरू हुआ। तेरह साल चले केस के बाद पिछले हफ्ते अदालत ने फैसला सुनाया था। यह मुकदमा दिसंबर 2009 में 78 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। ये सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन (आईएम) से जुड़े थे। आरोपी की संख्या बाद में 77 हो गई। बाद में चार और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
पुलिस ने दावा किया था कि आईएम से जुड़े लोग, प्रतिबंधित छात्रों के इस्लामी आंदोलन (सिमी) के कट्टरपंथियों का एक गुट विस्फोटों में शामिल थे। पूरे मामले पर कुल 51 लाख पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 1163 गवाहों की गवाही को वैध रखा गया। 2009 से इसकी सुनवाई रोजाना हुई। केस चलने के दौरान दो की मौत हो गई थी। चार के खिलाफ अभी आरोप दायर करना बाकी है। कुल 76 आरोपियों की सुनवाई हो चुकी है। 35 विभिन्न मामलों को एक में विलय कर दिया गया जो अहमदाबाद में न्यायमूर्ति एआर पटेल के एक विशेष अदालत में सुना गया। परीक्षण 200 9 में शुरू हुआ और लगभग 13 वर्षों तक चला। 2021 सितंबर में सुनवाई पूरी कर ली गई थी। इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने घोषणा की कि 28 आरोपी को 49 को दोषी ठहराया गया था।