Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दिया जाएगा तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग को मजबूती मिलेगी। हमने मध्यम वर्ग पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ऐलान में क्या कहा ?
सीतारमण ने कहा कि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। सीतारमण ने कहा कि ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।
नई कर प्रणाली अपनाने वालों को इस तरह होगा फायदा
12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को आयकर में 80 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को आयकर में 70 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। साथ ही 25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को आयकर में 1.10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं
- 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
- 8 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
- 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
- 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 20 लाख से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
इसके अलावा, एक और राहतभरी खबर यह है कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। यानी अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है, तो आपको कोई भी आयकर नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी सालाना आय 20 लाख रुपये है, तो टैक्स की गणना इस तरह से होगी.
- पहले 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- शेष 8 लाख रुपये पर टैक्स इस प्रकार लगेगा:
- 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय (4 लाख रुपये) पर 15% टैक्स = 60,000 रुपये
- 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय (4 लाख रुपये) पर 20% टैक्स = 80,000 रुपये
इस प्रकार कुल आयकर = 60,000 रुपये + 80,000 रुपये = 1,40,000 रुपये होगा। उम्मीद है कि इससे आपकी टैक्स गणना को समझने में आसानी होगी!