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Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर SC ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस

Rahul Gandhi

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आज यानी शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार के गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है जिसका जवाब उन्हें 10 दिन में देना होगा। वहीं मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होने से पहले पीठ के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई ने केस को लेकर अपनी व्यक्तिगत समस्या बताते हुए कहा कि  मेरे पिता कांग्रेस के करीबी में से एक थे। मेरा भाई अभी भी कांग्रेस का सदस्य है। दोनों पक्ष  तय करें कि मैं मामले की सुनवाई करूं या नहीं। हालांकि दोनों पक्षों ने सुनवाई पर सहमति जताई।

नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया। मानहानि केस को लेकर सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुत गांधी की सांसदी चली गई थी, इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जहां उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता है तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नियम अनुसार सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

जानिए पूरा मामला

13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है… इस बयान के बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया। इसके बाद से राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है।

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