New Delhi: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ मारपीट और बदसलूकी के आरोपों के मामले में आरोपी विभव कुमार को रिमांड के लिए तीस हजारी कोर्ट में पेश किया है।
पिछली सुनवाई में, उन्होंने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने केवल 5 दिनों की रिमांड दी थी। अब उन्हें फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग को बढ़ाने के लिए तैयार है।
विभव पर क्या आरोप है?
स्वाति मालीवाल (New Delhi) ने आरोप लगाया है कि विभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
किन धाराओं में विभव के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किसी शब्द बोलना या किसी इशारे करना), 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), और 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।