नई दिल्ली। आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसे टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है. जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे. हाफिज सईद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने जुलाई 2019 में उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था।
हाफिज सईद के नेतृत्व वाले संगठन जमात-उद-दावा के तार आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) से जुड़े हुए हैं. भारत में भी हाफिज सईद पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है. मार्च 2022 में टेरर फंडिंग केस में एनआईए कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम समेत 15 के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।