पिछले कुछ दिनों से पालतू जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आतंक भी इतना की पलकें झपकी नहीं कि इंसान उनका शिकार बन जाता है। अब इन आवारा और पालतू कुत्तों व पालतू बिल्लियों पर लगाम लगने वाली है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा और पालतू जानवरों के लिए प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिए गए।
पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो…
बता दें कि एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board Of India) ने गाइडलाइन जारी की थी जिसका अनुपालन करते हुए ही नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है। नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के अनुसार अगर पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके मालिक को जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये तक देना पड़ेगा। आईए जानते है कि नोएडा अथॉरिटी के नए नियम क्या है।
पालतू जानवरों के लिए नए नियम लागू
नोएडा अथॉरिटी के नए नियमों के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जुर्माना देना होगा।
वहीं पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की भी अनिर्वायता की गई है। इसका उल्लंघन करने पर 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 रूपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा पालतू कुत्ता अगर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी उसके मालिक की ही होगी।
सबसे अहम बात पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यानी पालतू जानवर अगर किसी को काट लेता है तो उसके मालिक को दंड के तौर पर 10 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा घायल व्यक्ति या फिर जानवर के इलाज का खर्च पालतू कुत्ते का मालिक ही उठाएगा।