दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। CBI दिल्ली आबकारी नीति मामले में जांच कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी पत्नी की बिमारी के आधार पर जमानत के लिए 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि मनीष सिसोदिया को जेल में वीडियो कांक्रेसिंग की सुविधा मुहैया कराई जाए। दिल्ली HC ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला आने तक पत्नी से VC के जरिए मीटिंग की इजाज़त दी। हालांकि वह जेल के नियमों के अनुसार हर दूसरे तीन से चार बजे के बीच ही अपनी पत्नी से बात कर सकेगा। दिल्ली HC ने कहा कि जेल नियमों के अनुसार हर दूसरे दिन वर्चुअल बैठक कराई जाए।