Khan Sir Patna Firing Case: प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को पटना फायरिंग मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह राहत उन्हें उस मामले में मिली है, जिसमें उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कथित फायरिंग को लेकर केस दर्ज किया गया था। खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ मामला
यह पूरा मामला एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद चर्चा में आया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 जून का है। वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड हथियार चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
क्या हुआ था उस रात?
जानकारी के मुताबिक, 2 जून की रात कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़ की और सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट भी की। शुरुआत में खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों की तरफ से फायरिंग की गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया। वहीं, सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी और ऐसा उन्होंने खान सर के कहने पर किया था। गार्डों के इस बयान के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ गया और पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली।
अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे अदालत
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थीं। सोमवार को उनके वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि खान सर अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की मांग की। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित
दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया था। अब सभी की नजर अदालत के अगले आदेश पर बनी हुई है।









