नई दिल्ली। चारा घोटाले पांचवे के मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज रांची की CBI कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडो स्कैम से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है. फिलहाल उनके सजा का ऐलान नहीं किया गया है. उन्हें और बचे दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. आइये जानते हैं लालू यादव को किन-किन मामलों में कितनी सजा हुई है।
लालू प्रसाद यादव को अबतक चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में दोषी करार किया गया है, जिसमें चार के लिए सजा सुना दी गई है जबकि पांचवे मामले में 21 फरवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा।
पहला मामला
इन पांचों में पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का है. इसमें RJD सुप्रीमो लालू यादव सहित 44 लोगों को आरोपी ठहराया गया था. इस मामले की सुनावई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा उन्हें 25 लाख रुपये का जुर्माना भी देने का निर्देश दिया गया था।
दूसरा मामला
दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार का है. इसमें 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई थी. इस केस में RJD सुप्रीमों लालू सहित 38 लोगों पर केस किया गया था. जिसके सजा की सुनवाई करते समय कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया।
तीसरा मामला
तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये का है. इसमें लालू सहित 56 आरोपी थे. वहीं कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए लालू को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई. चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
चौथा मामला
चारा घोटाले का चौथा मामला दुमका कोषागार से संबंधित है. इसमें 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई है. इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले में उन्हें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया।