नई दिल्ली: अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि अखिलेश यादव ने कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं। इस तरह अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें अपराधियों को टिकट नहीं देने की बात कही गई है। अश्विनी उपाध्याय की मांग है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और अखिलेश यादव के खिलाफ केस चलाया जाए। याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई होगी।
अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और फिर 2020 में जारी अपने आदेश में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट नहीं देगी। यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उस पर दर्ज केस की जानकारी प्रकाशित की जाएगी। अखिलेश यादव ने आरएलडी-सपा गठबंधन की ओर से नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलन की है।