Dearness Allowance: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को दिवाली के बाद बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अन्य पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई, 2026 से लागू होगी। इस संबंध में शासनादेश शनिवार को जारी किया गया है।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
जुलाई से अक्टूबर तक के DA एरियर का क्या होगा?
सरकार ने एक जुलाई से 31 अक्टूबर, 2026 तक के महंगाई भत्ते के बकाए के भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था तय की है। सामान्य भविष्य निधि (GPF) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में आयकर और अधिभार की कटौती के बाद निर्धारित राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह रकम एक नवंबर, 2027 तक खाते में जमा रहेगी।
NPS कर्मचारियों के लिए तय हुआ यह नियम
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाए की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी।
शेष 90 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। यदि NSC उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित राशि नकद दी जाएगी।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद
सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अगले छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह महीने में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाए की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

















