नई दिल्ली। पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन मामले को लेकर ट्रक एवं बस ड्राइवर्स का हड़ताल लगातार जारी है. देश के कई राज्यों में इसका काफी प्रभाव देखने मिला है. इसी बीच चंडीगढ़ में ट्रकों के ड्राइवर्स के हड़ताल के चलते यहां पर चार पहिया वाहनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है. इसके अंतर्गत 4 पहिया वाहनों को एक बार में 5 लीटर ज्यादा मात्रा में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.
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कई जगहों पर चक्का जाम जैसी स्थिति
देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा है. इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से देश भर के बस और ट्रक चालक भाग ले रहे हैं. ट्रक, डंपर और बस चालक इस टाइम हड़ताल पर चल रहे हैं. इस हड़ताल के जरिए ये अपना विरोध सरकार द्वारा लाए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है. इसमें 10 साल तक की जेल और सात लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस प्रदर्शन से कई जगहों पर चक्काजाम जैसी स्थिति बन गई है.
जानिए कितना कड़ा है नया कानून
बता दें कि इसी के अंतर्गत हिट एंड रन केस को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. जिसको लेकर देश व्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. दरअसल हर साल करीब 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं और समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से मारे जाते हैं. इन आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार ने हिट एंड रन कानून को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. इसके अंतर्गत अगर एक्सीडेंट से हुए मौत के बाद अगर जिम्मेदार व्यक्ति भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का आर्थक दंड लग सकता है.
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