बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, गिराए जाएंगे अवैध घर और दुकाने, हाई कोर्ट का आदेश

बहराइच में हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। यह कार्रवाई 10 बजे के बाद शुरू की जाएगी। अवैध दुकानों और घरों को गिराया जाएगा।  

Bulldozer Action

इन भवनों पर बुलडोजर चलेगा

जानकारी के अनुसार, यहां करीब 23 भवनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि यह सभी भवन अवैध हैं और सरकारी जमीन पर बने हुए है। इन 23 भवनों में लगभग 8 से 9 दुकाने हैं और 4 से 5 मकान हैं। प्रशासन ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई लोगों ने कल ही अपने घर और दुकाने खाली कर दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और शांति भंग ना हो इसलिए एसडीएम ने एसपी से पीएसी की मांग की है। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

जानें पूरा मामला

कैसरगंज तहसील के फखरपुर थाना क्षेत्र में स्थित सराय जगना (वजीरगंज बाजार) में सरकारी अभिलेखों में गाटा संख्या 211, 212 और 92 को खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है। राजस्व मैनुअल के अनुसार, इन पर किसी भी व्यक्तिगत अतिक्रमण को अवैध माना जाता है। इसके बावजूद, इन गाटों पर सैकड़ों अस्थाई और स्थायी मकान और दुकानें बन चुकी हैं।

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इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी जहां अदालत ने अतिक्रमण को तुरंत हटाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के लिए कहा लेकिन किसी ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया था। इसके बाद मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंचा था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज सुबह 10 बजे बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया है।

(Input- Sufiya Tahir)

 

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