Friday, January 23, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home उत्तर प्रदेश

यूपी में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान फिर चलेगा, CM योगी का अफसरों को कड़ा निर्देश

एसके बाजपेई by एसके बाजपेई
May 25, 2023
in उत्तर प्रदेश, विशेष
495
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

यूपी सरकार ने पिछले साल प्रदेश भर में बृहद अभियान चलाते हुए अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बड़े पैमाने पर हटाया था। यूपी पुलिस की इस कार्यवाही को लगभग 1 साल बीत चुका है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकर हटाए गए और लाउडस्पीकरों को दोबारा लगाए जाने के मामले पर काफी नाराजगी जताई और कड़ा निर्देश भी जारी किया है।  जिसके बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश भर में अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का अभियान चलता हुआ दिखाई देगा।

CM योगी का अफसरों को कड़ा निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश भर के अफसरों को काफी कड़ा निर्देश दिया। जिसमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि जो अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकर हटाए गए थे। अगर उनको दोबारा लगाया जा रहा है यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अक्षरस कराया जाए।  प्रदेश में अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है।

RELATED POSTS

Bareilly

बरेली में भौकाल पड़ा भारी: SOG टीम को घेरा, सिपाही का सिर फोड़ा, पिस्टल छीनने की कोशिश!

January 23, 2026
Meerut Salawa Major Dhyan Chand Sports University

योगी का ‘खेला’: अब मैदान के साथ-साथ विवि में भी दहाड़ेंगे यूपी के खिलाड़ी!

January 22, 2026

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कानून व्यवस्था की आदर्श स्थिति अफसर मेंटेन करें।  फील्ड पर रहने वाले अफसर तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें।  जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में दोबारा से बड़ा अभियान चलता हुआ दिखाई देगा।  क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले पर कहा कि जब वह जिलों के दौरे पर गए तो इस दौरान उन्होंने कई जिलों में ऐसा महसूस किया कि हटाए गए लाउडस्पीकर फिर से लगा लिए गए हैं  या फिर उनकी आवाज को तय मानकों से ज्यादा पर बजाया जा रहा है। जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत है यहां बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।  इसलिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब तत्काल कार्यवाही होती हुई दिखाई देगी।

यूपी पुलिस धार्मिक स्थलों से हटवा चुकी है अवैध लाउडस्पीकर

पिछले साल 24 अप्रैल को यूपी गृह विभाग के आदेश के बाद प्रदेश भर में अभियान चलाकर 1 लाख 29 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर पर कार्यवाही की गई थी, जिसमें 72509 विभिन्न लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटवाए गए थे।  56558 लाउडस्पीकर की आवाज को ध्वनि सीमा के मानकों के अनुसार कराया गया था।

धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर और विभिन्न आयोजनों के दौरान लगने वाले डीजे के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उनसे भी संवाद स्थापित करते हुए आदर्श स्थिति बनाई जाए।  क्योंकि तय मानकों के विपरीत लाउडस्पीकर लगाना या बजाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे स्थानों पर संवाद स्थापित कर आदर्श स्थित मेंटेन करें।  पिछली बार भी पुलिस ने विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं के साथ भी संवाद स्थापित करते हुए लाउडस्पीकर हटाकर अच्छा संदेश भी दिया था।

लाउडस्पीकर बजाने पर सुप्रीम कोर्ट के क्या है निर्देश

18 साल पहले 2005 के महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची आवाज या तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। वहीं कहा कि देश में हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है।  लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है।  लेकिन यह जीवन की आजादी के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तय मानकों से ज्यादा शोर करने का अधिकार किसी को नहीं है जिससे दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े। कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों में लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)ए के तहत मिले अधिकारों का दावा नहीं कर सकता।  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए जो तय मानक है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जहां भी ऐसे मानकों के विपरीत लाउडस्पीकर या उपकरण बजाए जा रहे हैं उनको जब्त करने का राज्य प्रावधान करे।

ध्वनि यंत्रों को बजाने के लिए क्या है मानक

ध्वनि यानी आवाज को डेसिबल यूनिट में मापा जाता है।  ज्यादा डेसिमल मे किसी चीज को बजाने का मतलब है। ज्यादा आवाज, अब तक आए विभिन्न विश्लेषणो में कहा गया है कि अच्छी नींद के लिए आसपास रहने वाले शोर 35 डेसिमल से ज्यादा ना हो और दिन में भी 45 डिसमिल तक ही हो। हालांकि 55 डेसिमल तक किसी आवाज को चलाने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी जा सकती है। जबकि अवैध रूप से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर 100 से 120 डेसिमल तक की आवाज पैदा करते हैं।  जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

निर्माण कार्य के दौरान 75 डेसिमल तक की आवाज को अनुमति दी जा सकती है।  यहां तक कि विस्फोटक पर भी डेसिमल का उल्लेख करना अनिवार्य है।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पटाखों पर यह भी लिखा जाए कि वह कितना ध्वनि प्रदूषण करेगा क्योंकि इससे ज्यादा अगर आवाज बढ़ेगी तो वह स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। विशेषक डॉक्टरों का कहना है कि 85 डेसिमल से ज्यादा आवाज लगातार अगर आ रही है तो वह आपको बहरेपन की तरफ भी ले जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 10 से 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट साउंड सिस्टम की आवाज 5 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण कानून

ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कानून की पांचवी धारा लाउडस्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के स्तर को लेकर कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवाज वाले आयोजनों के लिए प्रशासन से लिखित मंजूरी लेना जरूरी है।  इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते। निजी और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा 10 और 5 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आबादी वाले क्षेत्रों में साउंड की सीमा सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 55 डेसिमल, वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 45 डेसिमल तक ही होना चाहिए।  व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिकतम 65 से 75 डेसिमल तक की आवाज रखी जा सकती है। अगर इस कानून का पालन अक्षरश: कराया जाए तो इसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देश में अलग-अलग राज्यों ने क्षेत्रों के अनुसार साउंड की सीमा तय की है। लेकिन कहीं भी यह सीमा 70 डेसीबल से ज्यादा नहीं है।

यूपी सरकार ने ध्वनि यंत्रों को क्या दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार ही सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नए सिरे से ना दी जाए। तथा जिन स्थानों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग पहले से हो रहा है।  उनकी आवाज को मानकों के अनुरूप कराया जाए। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वह परिसर से बाहर सुनाई ना दे।  जिसके बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, शाही मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे।  साथ ही साथ उनके वॉल्यूम को मानक के अनुरूप कर दिया गया था।

Tags: Allahabad High CourtBareillybreaking newsChief Minister Yogi Adityanathgoogle hindi newsGoogle Newsgorakhpurhindi newsHindi news updateLatest Lucknow News in Hindilatest updateLoudspeaker DisputeLoudspeaker newsloudspeakers removal orderlucknowLucknow Hindi SamacharLucknow NewsLucknow News in HindiMeerutNewsNEWS 1 INDIAnews 1 india hindi newsnews 1 india hindi reportnews 1 india latest newsnews hindi updatenews india hindi breaking newsoudspeakerunauthorised loudspeakerup government newsUP PoliceUpdateUttar Pradesh NewsVaranasiYogi Adityanathउत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथलखनऊलाउडस्पीकर
Share198Tweet124Share50
एसके बाजपेई

एसके बाजपेई

Related Posts

Bareilly

बरेली में भौकाल पड़ा भारी: SOG टीम को घेरा, सिपाही का सिर फोड़ा, पिस्टल छीनने की कोशिश!

by Mayank Yadav
January 23, 2026

Bareilly crime news: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में खाकी का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। बिथरी चैनपुर...

Meerut Salawa Major Dhyan Chand Sports University

योगी का ‘खेला’: अब मैदान के साथ-साथ विवि में भी दहाड़ेंगे यूपी के खिलाड़ी!

by Mayank Yadav
January 22, 2026

Meerut Salawa Major Dhyan Chand Sports University: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सलावा में राज्य के...

Bareilly

बरेली: सरकारी लापरवाही ने ली बेजुबानों की जान; प्रधान पर केस, सचिव निलंबित

by Mayank Yadav
January 21, 2026

Bareilly Cow Death News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र आंवला स्थित अनिरुद्धपुर...

Lucknow train rescheduling

लखनऊ रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: आगरा इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों के टर्मिनस बदले, देखें पूरी सूची

by Mayank Yadav
January 18, 2026

Lucknow train rescheduling: लखनऊ के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। राजधानी के लखनऊ जंक्शन (LJN) पर चल...

UP Police Agra

यूपी पुलिस की नई ट्रांसफर नीति: ‘पुलिस कपल’ को प्राथमिकता, 2019 के बाद भर्ती कर्मियों के लिए बदले नियम

by Mayank Yadav
January 16, 2026

UP Police Transfer Policy: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अपनी स्थानांतरण नीति में व्यापक बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी...

Next Post

Aligarh Crime News: मानवता को शर्मसार करने वाला मामला , गले में जूते की माला, प्राइवेट पार्ट में डाली चाबी, दरिंदगी का वीडियो हुआ Viral

आरामदाई होगा लंबा सफर, HERO ने की शानदार स्कूटर लॉन्च, कीमत काफी कम

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist