दीपावली से पहले हापुड़ में अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। चार सितंबर की रात गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक छोटा हाथी लोडर में बड़ी मात्रा में पटाखे भरकर बुलंदशहर की तरफ से हापुड़ होते हुए भोजपुर ले जाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने चितौली कट के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद बताए गए हुलिए का लोडर वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली।
13 पेटियां बरामद
पुलिस के मुताबिक, वाहन चालक ने पूछताछ में अपना नाम मोमीन पुत्र नूर मोहम्मद बताया। वह हापुड़ के त्रिलोकीपुरम स्थित मदनी मस्जिद वाली गली नंबर पांच का रहने वाला है। तलाशी के दौरान लोडर से अलग-अलग ब्रांड और प्रकार के पटाखों की कुल 13 पेटियां बरामद हुईं। इनमें फ्लैश बुलेट, मिनी बुलेट बम, रॉकेट बम, कलर्ड स्पार्कलर्स और फ्लावर पॉट्स समेत कई तरह के पटाखे शामिल बताए गए हैं।
लाइसेंस नहीं मिला
पटाखों की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी से इनके परिवहन और भंडारण से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे। हालांकि, वह कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। पुलिस के अनुसार, वाहन में पटाखे ले जाते समय सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। लोडर में आग बुझाने के लिए जरूरी अग्निशमन उपकरण और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी नहीं मिले।
भोजपुर में रखना था
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पटाखों की खेप बिजनौर से लेकर आया था। इन्हें भोजपुर में एक किराये के कमरे में रखने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक, दीपावली के दौरान पटाखे बेचकर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यह माल एकत्र किया जा रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पटाखे बिजनौर में कहां से खरीदे गए और भोजपुर में इन्हें किस व्यक्ति के यहां रखा जाना था।
नेटवर्क की जांच
पुलिस अब इस पूरे मामले के पीछे जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। जांच की जा रही है कि पटाखों की खरीद, परिवहन और संभावित बिक्री में आरोपी के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने बरामद पटाखों के नमूने लेकर उन्हें सील कर दिया है, जबकि पूरी खेप को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वाहन सीज, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बिना आवश्यक दस्तावेज पाए गए लोडर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया। वहीं, आरोपी मोमीन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं 5/9बी और बीएनएस की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान ने कहा कि दीपावली को देखते हुए अवैध पटाखों के भंडारण और परिवहन पर निगरानी बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
