बुलडोजर एक्शन पर SC ने लगाया ब्रेक, योगी सरकार का आया बड़ा रिएक्शन, जानिए क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले  को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि "सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है।

योगी सरकार

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Yogi Government Reaction: यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगाने और पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले  को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि “सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा।” साथ ही माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होगा, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा पूरा मामला।

फैसले पर योगी सरकार का आया रिएक्शन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार का कहना है कि कानून का राज सभी पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से जुड़े मामले में सुनाया है।

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SC ने कारण बताओ नोटिस किया जारी

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ की तुलना अराजकता की स्थिति से की और पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। साथ ही, प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करके उन्हें दंडित नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की ज्यादतियों को मनमाना करार दिया और कहा कि इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से गिराए जाने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर किए जाने के दृश्य को भयावह करार दिया।

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