जयपुर। पीएफआई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार भी सख्त हो गई है। राज्य गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। पीएफआई पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ सहयोगी संगठनों को देश के लिए खतरा बताते हुए इन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बैन को लेकर जारी आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी पीएफआई को लेकर सख्ती जताई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पीएफआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के लिए खतरा बताते हुए इन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र के गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में ऐसे संगठन जो भारतीय अखंडता के लिए खतरा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली एडवाइजरी के अनुसार राज्य में ऐसे किसी भी संगठन जो देश के लिए खतरा हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 (यूएपीए) के तहत ये प्रतिबंध लगा है। पीएफआई, उसके सहयोगी संगठन-संस्थाओं को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। ऐसे में इन संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए राज्य में डीजी एटीएस, एसओजी, पुलिस कमिश्नर, सभी जिला कलेक्टर-एसपी को अधिकृत किया गया है। ये सभी उच्च स्तरीय अधिकारी पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं।
कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है।
पीएफआई के अलावा आठ सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर प्रतिबंध लगा हैं।