Lalu Yadav : राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक पुराने मामले में फिर से बढ़ गई हैं। सीवान की एमपी-एमएलए कोर्ट (ACJM-1) ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। यह मामला वर्ष 2011 के दारौंदा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
2011 में दारौंदा विधानसभा उपचुनाव के समय आरजेडी ने परमेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उसी दौरान लालू यादव ने पांडेयपुर गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उस समय इलाके में धारा 144 लागू थी और प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक थी। इसके बावजूद लालू यादव ने बिना अनुमति सभा में लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए राजद उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी (सीओ) ने कार्रवाई करते हुए लालू यादव और प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के खिलाफ दारौंदा थाना में ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज कराया था।
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क्यों जारी हुआ इश्तेहार ?
इस मामले में पहले लालू यादव को कोर्ट द्वारा समन भेजा गया, फिर गैरहाजिरी पर वारंट भी जारी हुआ। लेकिन अदालत में उपस्थित न होने के कारण अब उनके खिलाफ इश्तेहार जारी कर दिया गया है। यह इश्तेहार उनके पैतृक गांव — गोपालगंज जिले के फुलवरिया में चस्पा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस केस में सह-आरोपी रहे राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह का अब निधन हो चुका है। लेकिन लालू यादव के खिलाफ मामले की सुनवाई अभी भी जारी है।