लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के बिज्सी सीट से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि विधायक और उनके तीन सहयोगियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। करीब 20 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस में जाकर शिकायत की पर कार्रवाई नहीं हुई। थक-हार की पीड़िता कोर्ट की शरण में जाकर फरियाद की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक के साथ 20 अन्य लोगों पर शनिवार को सिविल लाइंस थाने में सामूहिक दुष्कर्म और जमीन कब्जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है।
क्या है पूरा मामला
बदायूं से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर एक युवती और उसके पति से सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर थी। पीड़ित का आरोप था कि विधायक और उसके सहयोगियों ने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और करोड़ों की भूमि पर कब्जा कर लिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बीजेपी विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अनुपालन आख्या भी न्यायालय को भेज दी है। हालांकि बीजेपी विधायक में खुद को बेगुनाह बताया है।
जबरन जमीन बेचने का बनाया दबाव
सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कि बिल्सी के बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई सत्येंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य और ब्रजेश कुमार शाक्य समेत 16 लोगों के खिलाफ न्यायालय में परिवार कराया था। उसका कहना था कि सिविल लाइंस इलाके में उसके पिता के नाम जमीन थी। बीजेपी विधायक हरीश शाक्य की उस पर नजर थी। उनके सहयोगी उसके पिता के पास आए थे और उन्होंने वह जमीन बेचने को कहा था लेकिन उसके पिता ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके पिता ने कहा था कि उनकी जमीन करीब 80 लाख रुपये बीघा है। उसके हिसाब से जमीन 17.38 करोड़ रुपये की है। इसके बावजूद उन्होंने 16.50 करोड़ रुपये में सौदा तय कर लिया था।
तब करवा दिए दो मुकदमे
आरोप है कि एग्रीमेंट के दौरान 40 फीसदी भुगतान देने की बात हुई थी। एक लाख रुपये उन्हें मौके पर दे दिया गया था लेकिन उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई गई थी। उसके बाद से लगातार उन पर बैनामा करने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने पूरा भुगतान मिलने पर बैनामा करने को कहा तो उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्हें पुलिस से पकड़वाकर पिटाई कराई गई। आरोप है कि उसका लगातार उनका शोषण किया गया। आखिर में उनसे चार करोड़ की जमीन दिखाकर अंगूठा लगवा लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि इतना ही नहीं मृत चचेरे भाई की पत्नी की तरफ से पीड़ित व उसके पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।
पत्नी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म
पीड़ित का कहना है कि जमीन को लेकर उसकी पत्नी 17 सितंबर 2024 को मां के साथ विधायक के कैंप कार्यालय पहुंचीं। पीड़ित का आरोप है कि विधायक ने उसकी पत्नी को कमरे में बंद कर लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। फिर विधायक के दो सहयोगियों ने भी पत्नी के साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। पीड़ित का कहना है कि वह पुलिस के पास गया, लेकिन सत्ता के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तब उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष को सुना और पुलिस को आदेश जारी कर दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले पर बीजेपी विधायक खुद को निर्दोष बता रहे हैं।
इन पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप
विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई सतेंद्र व धर्मपाल शाक्य, भतीजे ब्रजेश कुमार शाक्य निवासी कादराबाद, हरिशंकर व्यास निवासी जालंधरी सराय थाना सदर कोतवाली, अनेग पाल निवासी आवास विकास बदायूं, आनंदप्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल राधेश्याम एनक्लेव सिविल लाइंस बरेली, मनोज कुमार गोयल नारायणगंज उझानी, शैलेंद्र कुमार सिंह पंजाबी कॉलोनी नारायणगंज उझानी, हरीशचंद्र वर्मा निवासी डीएम रोड प्रेमनगर बदायूं, विपिन कुमार बाहरचुंगी बदायूं, चंद्रवती, दिनेश कुमार, रामपाल, दिनेशचंद्र पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने विधायक समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420/467/468/471/ 506/376 डी में रिपोर्ट दर्ज की है।
महिला के दर्ज होंगे बयान
पुलिस इस मामले में अब दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के बयान दर्ज कराकर उसका मेडिकल कराएगी। दुष्कर्म के साक्ष्य इकट्ठा करना पुलिस के लिए चुनौती होगा। चूंकि दर्ज एफआईआर में महिला ने कहा है कि दुष्कर्म के समय एक आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया है। देखना यह है कि क्या यह वीडियो पुलिस को मिल पाता है या नहीं। युवती का कहना है कि विधायक की गंदी करतूत के साक्ष्य उसके पास हैं और वह पुलिस के अलावा कोर्ट को मुहैया कराएगी। युवती ने कहा कि विधायक ने सत्ता के दम पर उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित किया। कोर्ट के चलते उसे न्याय मिला है।