Saurabh Murder Case : मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत से राहत नहीं मिल पाई। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जहां मुस्कान और साहिल की ओर से वकील ने उनके पक्ष में कुछ तर्क पेश किए। सरकारी वकील रेखा जैन ने याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि भले ही मुस्कान गर्भवती है, लेकिन यह तथ्य उसकी संलिप्तता और अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकता।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने इस हत्या को क्रूरतम बताया और कहा कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और ड्रम को आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया है। इतना ही नहीं, मुस्कान के माता-पिता ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं, जो मामले को और पुख्ता बनाते हैं। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि जमानत के लिए कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है और इसी कारण याचिका को खारिज कर दिया गया।
फूट-फूट कर रोए आरोपी
सूत्रों के अनुसार, जैसे ही अदालत के इस फैसले की जानकारी मुस्कान और साहिल को हुई, दोनों फूट-फूट कर रोने लगे और उनका मानसिक संतुलन भी डगमगाता नज़र आया। इस दौरान मुस्कान की वकील ने कहा कि अब वह हाईकोर्ट का रुख करेंगी। इस मामले में सरकारी वकील की भूमिका निभा रहीं एडवोकेट रेखा जैन को इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि आरोपी पक्ष के परिजनों ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया था। दोनों आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।
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तीन बार जमानत याचिका खारिज
मामले में पहले 24 अप्रैल को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे 27 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। इसके बाद सेशन कोर्ट में पुनः याचिका दाखिल की गई, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। अंतिम सुनवाई 3 मई को हुई, जिसमें भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया। यह मामला पहली बार मार्च में सुर्खियों में आया था, जब ब्रह्मपुरी के डंदिरा नगर इलाके में 3 मार्च को सौरभ की बेरहमी से की गई हत्या सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और फिर उसके शव को चार टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया गया। यह वारदात पूरे शहर को हिला देने वाली थी।