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HC के आदेश के बिना कोई एक्शन न हो, संभल पर Supreme Court के फैसले की 5 बड़ी बातें

Supreme Court ने संभल के जामा मस्जिद सर्वे मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बिना निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

by Kirtika Tyagi
नवम्बर 29, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश
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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अगली कानूनी चुनौती तक सर्वे रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां और निर्देश दिए हैं।

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Supreme Court के फैसले की 5 बड़ी बातें

  1. HC के आदेश के बिना कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत को मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने से पहले हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा
  2. रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में:  सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।
  3. शांति और सद्भाव : सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाए।
  4. सुनवाई के लिए पोस्ट किया : सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने समक्ष लंबित रखा और मामले को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
  5. मामले पर कार्रवाई स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक निचली अदालत कोई कदम नहीं उठाएगी।

 

 

 

 

 

Tags: sambhal newsSupreme Court
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Kirtika Tyagi

Kirtika Tyagi is a journalist. she is working on sub-editor post and she is expert in International, National, Health, Crime, Lifestyle, Astro beat. 

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