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Lucknow: तीर्थयात्रियों की बस से 10 सिखों को उतारकर किया था फर्जी एनकाउंटर, 31 साल बाद 43 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई ये सजा

by Muskaan Rajput
दिसम्बर 16, 2022
in उत्तर प्रदेश, बड़ी खबर, विशेष
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लखनऊ: साल 1991 में 10 सिखों को बस से उतरवाकर पुलिस ने पीलीभीत जिले में फर्जी एनकाउंटर किया था. इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 31 साल बाद फैसला सुनाया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 7 कड़ी सजा सुनाई है. इसके अलावा उनपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है. लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की डबल बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को यह सजा सुनाई है.

#Lucknow: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 31 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 मई 1992 को CBI ने शुरू की थी जांच। अप्रैल 2016 में सजा मिलने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में की थी अपील।@Uppolice pic.twitter.com/4nVgAJWPbM

— News1India (@News1IndiaTweet) December 16, 2022

दरअसल 31 साल पुराने मामले के रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1991 में 12 जुलाई को तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस पीलीभीत के कछला घाट के पास जा रही थी. तभी पुलिसकर्मियों ने 11 सिखों को उतार कर अपनी बस में बिठा लिया था. इनमें से दस सिखों के शव मिले थे, जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है. खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी कहकर बस से उतारे गए सभी 10 सिख तीर्थयात्रियों को एक कथित एनकाउंटर में मार दिया गया था.

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मामले को लेकर CBI ने दायर की थी चार्जशीट

जानकारी के मुताबिक, पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा पुलिस स्टेशन में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. इनकी जांच के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइल रिपोर्ट लगा दी थी. हालांकि इस मामले को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. मामले की जांच के बाद सीबीआई ने सबूतों के आधार पर 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले में 47 को दोषी ठहराया था, जबकि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी थी.

इसे भी पढ़ें – Gangster Case: 26 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tags: Allahabad High Courtfake encounterlucknowUP Police
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